न्यायालय ने इस हत्या के लिए लबलू हसन को जिम्मेदार माना और सजा-ए-मौत दी। 

GAURAV BAJPAI

केरल की सत्र अदालत ने बुजुर्ग दंपती की हत्या के मामले में एक बांग्लादेशी नागरिक को मौत की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक अन्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश ने दोनों पर चार-चार लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

दरअसल, नवंबर, 2019 में  केरल के अलाप्पुझा जिले के वेनमनी गांव में एक बुजुर्ग जोड़े की हत्या कर दी गई थी। न्यायालय ने इस हत्या के लिए लबलू हसन को जिम्मेदार माना और सजा-ए-मौत दी। इसके अलावा दूसरे आरोपी जुवल हसन को डकैती, हत्या में साथ देने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

चेहरे पर किए गए थे कई वार
नवंबर, 2019 में हुई इस हत्या में दोनों दोषियों ने कुदाल से बुजुर्ग महिला पर कई वार किए थे। उसके चेहरे पर कई वार किए गए, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह से नष्ट हो जाए। वकील ने बताया कि दो नवंबर, 2019 को दोनों आरोपी वहां पहुंचे और सात नवंबर, 2019 को उन्होंने एपी चेरियन (76) और उनकी पत्नी एली चेरियन (68) से संपर्क साधा।11 नवंबर 2019 की दोपहर वे पीड़िता के घर गए और हत्या कर दी। 

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